मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना

पात्रता मापदंड
आवेदक छात्र को 75% से अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए।
राज्य के पंजीकृत कारखाना श्रमिकों के पहले दो बच्चे पात्र होंगे।
आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
लाभ
75 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से अधिक और बोर्ड में पंजीकरण 90 दिन पहले किया गया है, प्रोत्साहन राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।
कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए, लड़कों को 5,000 रुपये, लड़कियों को 5,500 रुपये
सभी स्नातक कक्षाओं के लिए, पुरुष छात्रों – 7,000 रुपये, महिला छात्रों – 7,500 रुपये
सभी स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए, पुरुष छात्र – 10,000 रुपये, महिला छात्र – 10,500 रुपये
सभी व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए, लड़के छात्रों – 12,000 रुपये, छात्राओं – 12,500 रुपये
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं में छात्र के प्रथम 10वीं मेरिट लिस्ट में आने पर दोपहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क/प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश शुल्क/छात्रावास आवास और भोजन पर सभी शैक्षणिक शुल्क/व्यय की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति राशि शासकीय संस्था में लागू शुल्क के बराबर गैर-शासकीय संस्थाओं में उपरोक्त धाराओं में प्रवेश लेने वाले हितग्राहियों के बच्चों को भी देय होगी तथा प्रत्येक वर्ष बोर्ड द्वारा कॉपी बुक एवं स्टेशनरी के लिए 2,000 रुपये की राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा अलग से किया जाएगा, जिसके लिए प्रतिशत/ग्रेड की बाध्यता नहीं है।
इस योजना के तहत अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विदेश में अध्ययन के लिए, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र का वास्तविक प्रवेश शुल्क या 50,00,000/- रुपये (उस देश के लिए निर्धारित मुद्रा की वर्तमान दर पर) की निर्धारित राशि सहायता के रूप में देय होगी और निर्वाह भत्ता संबंधित संस्थान का वास्तविक वार्षिक छात्रावास शुल्क होगा। (ख) जो भी कम हो, जो उस संस्था द्वारा प्रदशत भारत और विदेश में मासिक व्यय पर आधारित होगा जहां छात्र अध्ययन के लिए जा रहा है, जिसके लिए कामगार के लिए बोर्ड में 03 वर्ष पहले पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
आवश्यक दस्तावेज
श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र (अभिभावक)।
आधार कार्ड।
बैंक खाते का विवरण।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
पिछले वर्ष की कक्षा में छात्र की मार्कशीट।
वर्तमान सत्र में अध्ययन करने के प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र।